देश में क्रिप्टो एक्सचेंज और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट ज़रूरी किया गया

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नई दिल्ली, 17 सितंबर 2025 —
सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंज, कस्टोडियंस (custodians) और डिजिटल एसेट के मध्यस्थों (intermediaries) को साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम कई साइबर हमलों और धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद उठाया गया है, ताकि यूज़र के फंड और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। The Economic Times


🔍 प्रमुख बातें

  • अब ये सभी प्लेटफॉर्म (crypto exchanges, custodians, intermediaries) नियमित अंतराल पर ऑडिट कराएँगे। ऑडिटर्स को CERT-In द्वारा मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। The Economic Times

  • ऑडिट के दायरे में होंगे: प्लेटफॉर्म की साइबर सुरक्षा तैयारियाँ, डेटा प्रोटेक्शन, फ्रॉड की रोकथाम, और जोखिम प्रबंधन की पद्धतियाँ। The Economic Times

  • इस फैसले से विशेष रूप से छोटे-मध्यम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर बोझ बढ़ सकता है क्योंकि ऑडिट और सुरक्षा सुधार महँगे हो सकते हैं। The Economic Times

  • सरकार का मकसद है डिजिटल एसेट ईकोसिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े।

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